Supreme Court on Film Jigra: आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म के लिए ‘जिगरा’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आपको बता दें कि यह फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई थी अस्थायी रोक
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजस्थान की निचली अदालत ने आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘जिगरा’ की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर की निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, वासन बाला द्वारा निर्देशित फिल्म जिगरा पिछले हफ्ते यानी 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट और वेदांग रैना मुख्य भूमिका में हैं। हालांकि, रिलीज से पहले यह फिल्म कानूनी पचड़े में भी फंस गई थी। लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद इसे रिलीज कर दिया गया।
आपको बता दें कि आलिया भट्ट की इस फिल्म पर टाइटल चोरी का आरोप लगा था। यह आरोप राजस्थान के एक शख्स ने लगाया था। उसने ट्रेडमार्क एक्ट के तहत फिल्ममेकर्स पर टाइटल चोरी का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने केस दायर कर कोर्ट से फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की थी। इसके बाद जोधपुर की कमर्शियल कोर्ट ने फिल्म की रिलीज रोकने का आदेश दिया था।
फिल्म मेकर्स ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
इसके बाद फिल्म मेकर्स ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया। धर्मा प्रोडक्शन की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अभिलाषा बोरा व अन्य के सहयोग से कहा कि अपीलकर्ता किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का व्यापार नहीं कर रहा है, जिसके चलते फिल्म बनाकर ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन किया जा सके। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए जिगरा को रिलीज करने का फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि राजस्थान निवासी भल्लाराम चौधरी जिगरा नाम से ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। उन्होंने सितंबर 2023 में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत वर्ग 41 के तहत ट्रेडमार्क भी हासिल किया था, जो शिक्षा, मनोरंजन और प्रशिक्षण से जुड़ा है। इसे लेकर भल्लाराम ने जिगरा के निर्माताओं पर टाइटल चोरी करने का आरोप लगाया था।