SI Candidates Reached House Of Home Minister Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव किया। इससे पहले शर्मा ने आश्वासन दिया था, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं होता, वे वहां से नहीं जाएंगे।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन का समय दिया है। जस्टिस एनके व्यास ने सरकार को तय समय में नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।
3 बार 2 सप्ताह तक किया इंतजार
एसआई संवर्ग ने कहा कि नियुक्ति की मांग को लेकर हम 3 बार गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हमें 2-2 सप्ताह का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक परिणाम जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक परिणाम जारी नहीं होता, तब तक हमारे परिजन भी बड़ी संख्या में गृह मंत्री के आवास के बाहर बैठेंगे।
इससे पहले अभ्यर्थियों ने परिणाम की मांग को लेकर रायपुर में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन किया था। उन्होंने भिक्षाटन, आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, रक्तदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और महायज्ञ जैसे कार्यक्रम कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन चलाया था।
हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म, रिजल्ट जारी नहीं
अभ्यर्थी का कहना है कि पिछले 6 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट ने भी 90 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। 9 सितंबर को 90 दिन पूरे हो गए हैं। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है।
अभ्यर्थी ने कहा कि हाईकोर्ट में सिंगल और डबल बेंच दोनों ने भर्ती रद्द करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे पहले सभी अभ्यर्थी गृह मंत्री से मिले थे। उन्होंने 15 दिन में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी हो रही है एसआई भर्ती प्रक्रिया
बुधवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने सरकार की ओर से आवेदन पत्र पेश करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर एसआई भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया था।
प्रक्रिया में देरी के कारण सरकार को अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस एनके व्यास ने राज्य सरकार को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 15 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना चाहिए।