ब्रेकिंग खबरें

टॉप खबरेंस्लाइडर

Sambhal Jama Masjid Violence: सुप्रीम कोर्ट बोला- संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, मारे गए युवकों के परिजनों जमीयत उलमा-ए-हिंद देगी 5-5 लाख

Sambhal Jama Masjid Violence LIVE Update; ASI Survey | Supreme Court: संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक मामले में कोई कार्रवाई न की जाए। शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सीजेआई की बेंच में सुनवाई हुई।

दूसरी ओर, संभल हिंसा को लेकर गुरुवार को अमरोहा में जमीयत उलमा-ए-हिंद की बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिंसा में मारे गए युवकों को शहीद करार देते हुए उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये देने का एलान किया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा- जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इसके लिए राहत समिति और कानूनी समिति बनाई है।

Sambhal Jama Masjid Violence LIVE Update; ASI Survey | Supreme Court:  शुक्रवार को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलू कुर्रहमान बर्क नमाज अदा करने जामा मस्जिद पहुंचे थे। पुलिस ने जियाउर्रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को करीब एक हजार लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे।

इससे पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा- 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है।

Sambhal Jama Masjid Violence LIVE Update; ASI Survey | Supreme Court:  रविवार 24 नवंबर को संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है।

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की सराहना करते हैं। सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा गया है। हम संभल हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में करवाने के लिए याचिका दायर करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को संभल मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट यानी चंदौसी सिविल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि 8 जनवरी तक इस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए। शांति जरूरी है।

दरअसल, गुरुवार को संभल मस्जिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें 3 मांगें की गई थीं।

– मस्जिद का सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। (सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए)

– अभी इस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।

– कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों को सुने बिना इस तरह के सर्वे का कोई आदेश जारी न किया जाए। कानूनी विकल्प आजमाने का मौका दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1. मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा।
2. CJI ने कहा- मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है।
3. CJI ने कहा- हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे।
4. हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए।
5. इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें।
6. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें।

What's your reaction?

Related Posts