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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप केस में नया अपडेट, CBI बोली- ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ, जानिए किसे बनाया आरोपी ?

Kolkata Hospital Rape Murder Case Mamata Banerjee Vs Doctors Hunger Strike: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें जांच एजेंसी ने प्रशिक्षु डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म की संभावना से इनकार किया है।

एजेंसी का कहना है कि संजय रॉय ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया। करीब 100 गवाहों के बयान लेने और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है।

पुलिस ने घटना के अगले दिन यानी 10 अगस्त को संजय को गिरफ्तार किया था। 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़िता का अर्धनग्न शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि पीड़िता की दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। हालांकि, संजय अभी भी खुद को बेकसूर बता रहा है।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से संजय की पहचान की थी। फुटेज में वह 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल होता नजर आया था। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगा रखा था। करीब 40 मिनट बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। पुलिस को घटनास्थल पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला, जो उसके फोन से जुड़ा हुआ था।

डॉक्टरों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी

इस बीच, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर इस घटना को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। धर्मतला इलाके के डोरीना क्रॉसिंग पर चल रही भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है।

हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों में से एक डॉ. आकिब ने कहा कि सेशन कोर्ट में आरजी कर मामले में सीबीआई की भूमिका बेहद कमजोर है। हम इस मामले में जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी मांगें गलत हैं।

जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को हटाने, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वे भूख हड़ताल की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मंच पर सीसीटीवी लगाएंगे, ताकि सभी देख सकें कि वहां क्या हो रहा है?

7 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस जगह पर डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं, वहां यातायात बाधित हो रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है।

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