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Haryana Election 2024 Exit Poll: हरियाणा में कब जारी होंगे एग्जिट पोल, 2 साल की सजा का प्रावधान, जानिए मीडिया पर गाइडलाइंस ?

Haryana Election 2024 Exit Poll: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुछ शर्तों के साथ एग्जिट पोल जारी करने के आदेश दिए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके परिणामों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना एक साथ जारी होने के कारण मतदान शुरू करने का समय 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से माना गया है। यह प्रतिबंध 5 अक्टूबर को मतदान के दिन शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा।

Haryana Election 2024 Exit Poll: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने बताया कि आम चुनाव से संबंधित किसी भी एग्जिट पोल के नतीजों पर 5 अक्टूबर को शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा होगी

इसके अलावा, आम चुनाव के संबंध में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य पोलिंग सर्वे के नतीजे सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।

Haryana Election 2024 Exit Poll: इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सभी मीडिया हाउस को इस संबंध में निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

शिकायतों के लिए अलग से नोडल अधिकारी होंगे

पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष और विधानसभा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन मतदान एजेंट मतदान केंद्र में केवल वही गतिविधियां करेंगे, जिनकी उन्हें अनुमति है।

इसके अलावा अगर वे कुछ भी गलत करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

महिला कर्मचारियों के पति बैठेंगे बाहर

पंकज अग्रवाल ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र के अंदर चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं बैठ सकते। इसी तरह जब कोई महिला मतदाता मतदान करेगी तो उसके पति को मतदान केंद्र के अंदर मतदान के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करना अवैध होगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

Haryana Election 2024 Exit Poll: डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश में 225 कंपनियां तैनात की गई हैं।

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