EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna | PM Modi Panel: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी और इसके लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा।
EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna | PM Modi Panel: 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे।
EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna | PM Modi Panel: यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने दिया था। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे।
EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna | PM Modi Panel: हालांकि, 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने नया बिल पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे।
EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna | PM Modi Panel: केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।
अब जानिए क्या है पूरा मामला…
2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चयन पैनल में CJI को शामिल करना जरूरी
CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI भी शामिल होंगे। पहले इनका चयन केंद्र सरकार ही करती थी।
यह कमेटी राष्ट्रपति को CEC और EC के नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाएंगे। फिर इनकी नियुक्ति होगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बना लेती।
21 दिसंबर 2023: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित
केंद्र सरकार CEC और EC की नियुक्ति, सेवा, कार्यकाल और कार्यकाल से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
सीजेआई को पैनल से बाहर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में विधेयक पारित किया गया।
विपक्ष ने नए कानून पर आपत्ति जताई थी
विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार इसके खिलाफ विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।