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Allu Arjun Bail Update: कौन हैं Telangana High Court की जज Juvvadi Sridevi, जिन्होंने Pushpa को दी जमानत

Allu Arjun Bail Update: स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि पुष्पा फेम स्टार 14 दिनों तक चंचलगुडा सेंट्रल जेल में नहीं रहेंगे।

उन्हें 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा-2’ के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं, एक बच्चा बेहोश हो गया था।

Allu Arjun Bail Update: अल्लू अर्जुन मामले की सुनवाई तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जुव्वाडी श्रीदेवी की अदालत में हुई। इसके बाद तमाम दलीलों के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

कौन हैं जुव्वाडी श्रीदेवी?

जुव्वाडी श्रीदेवी का जन्म 10 अगस्त 1972 को जुव्वाडी भारती और जुव्वाडी सूर्या राव के घर हुआ था। वह जगतियाल जिले के थिम्मापुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल, बोलारम और श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की।

इसके बाद उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। फिर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ कॉलेज, नांदेड़ से वर्ष 1996 में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की।

जुव्वाडी श्रीदेवी मार्च 2022 से हाईकोर्ट की जज हैं। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में बतौर वकील अपना करियर शुरू किया। नामांकन कराया। फिर निर्मल में एन. प्रताप रेड्डी के कार्यालय में शामिल हुईं।

सहायक सत्र न्यायालय, निर्मल में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। यहां उन्होंने राजस्व, नगरपालिका, सेवा और आपराधिक कानून सहित विभिन्न कानूनों में अनुभव प्राप्त किया।

वह 2014 से 2017 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए सरकारी वकील रही हैं। 24 जनवरी 2018 को उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि 24 मार्च 2022 को उन्हें हाईकोर्ट में जज के तौर पर पदोन्नत किया गया।

हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत खारिज कर चुकी हैं जुव्वाडी

पिछले महीने जुव्वाडी श्रीदेवी ने कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा को जमानत दी थी, जिन पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया था। नरसिंग पुलिस में शिकायत के बाद गिरफ्तारी के बाद जानी मास्टर दो सप्ताह से अधिक समय तक चंचलगुडा जेल में बंद रहे।

अक्टूबर में उन्होंने निलंबित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी मेकला थिरुपथन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेलीफोन टैपिंग मामले में जमानत मांगी थी।

पुलिस ने अल्लू को उनके घर से हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार किया

पुलिस ने सबसे पहले अल्लू अर्जुन को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके ससुर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे।

अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है।

अल्लू के निजी अंगरक्षक संतोष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर वरुण धवन ने कहा, ‘एक अभिनेता सब कुछ अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अपने आस-पास के लोगों को समझा सकते हैं।

यह जो हादसा हुआ है, वह बहुत दर्दनाक है। मैं श्रद्धांजलि देता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते।’

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