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ED ने सीज की 50 करोड़ की संपत्ति: सूर्यकांत और बाकी आरोपियों की 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी कुर्क, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा अटैच

Coal scam ED seizes property worth Rs 50 crore: छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने घोटाले में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की है। इनमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, जेवरात और जमीन समेत 100 से अधिक चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपये है।

ये संपत्तियां कोयला घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी समेत बाकी आरोपियों की हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ लोगों ने पिछली सरकार के नेताओं और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत कर कोयला ट्रांसपोर्टरों से पैसे ऐंठे।

चुनाव में खर्च हुई कमीशन की रकम

जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच परिवहन किए गए कोयले पर प्रति टन 25 रुपये वसूले गए। ईडी ने अपना प्रेस नोट जारी कर बताया है कि कोयले की लेवी से आने वाले पैसे का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने में किया गया। साथ ही इसका कुछ हिस्सा चुनाव में भी खर्च किया गया। शेष राशि से चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं।

इनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं

ईडी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि ये संपत्तियां निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जय प्रकाश मौर्य के ओएसडी, कांग्रेस नेता राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, पूर्व विधायक चंद्र देव प्रसाद राय और भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव की हैं।

11 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी मामले में ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोक अभियोजन अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 26 आरोपियों के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, इससे पहले ईडी आरोपियों की 270 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इस मामले में ईडी की ओर से जांच जारी है।

6 दिन पहले हाईकोर्ट से भी झटका

संपत्ति जब्त होने से पहले निलंबित आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट से भी झटका मिला था। 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल दोनों अभी भी जेल में हैं।

दरअसल, आरोपी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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