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मंदिरों में नेताओं के पोस्टर पर HC सख्त: हाईकोर्ट बोला- लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, नेताओं के चेहरे देखने नहीं

Kerala TDB Temples Flex Board Case Update | Thiruvananthapuram: केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार या त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को मंदिरों में पोस्टर लगाकर बधाई या राजनीतिक संदेश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मुख्यमंत्री, विधायकों या टीडीबी सदस्यों का चेहरा देखने नहीं।

दरअसल, केरल के अलपुझा जिले में चेरथला के पास थुरवूर महाक्षेत्रम मंदिर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, मंत्री वीएन वासवन, क्षेत्रीय विधायक और टीडीबी अध्यक्ष की फोटो वाले पोस्टर लगाए गए थे।

इनमें सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए अन्नदानम (भंडारा) आयोजित करने के लिए राज्य सरकार और टीडीबी की प्रशंसा की गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में टीडीबी और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने कहा- दान के पैसे वाले पोस्टर न लगाएं

जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मत सोचिए कि आप (टीडीबी) मंदिरों के मालिक हैं।

बोर्ड एक ट्रस्टी है, जो सिर्फ मंदिर का प्रबंधन करता है। थुरवूर मंदिर सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान ठहरने का स्थान है, इसलिए श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करना टीडीबी की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं से प्राप्त दान का इस्तेमाल पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने टीडीबी से उसके प्रबंधन के तहत सभी ठहरने के स्थानों सहित सभी मंदिरों में लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड के बारे में जानकारी मांगी है।

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