Death penalty for rape and murder in MP: मध्यप्रदेश में एक बलात्कारी और हत्यारे को कोर्ट ने मौत की सजा दी है। नर्मदापुरम में सोहागपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 22 वर्षीय किशन उर्फ चीनू मछिया के खिलाफ सजा सुनाई है। आरोपी ने 5 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसे मार डाला था। कोर्ट ने यह फैसला भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत सुनाया है।
Death penalty for rape and murder in MP: जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने कहा कि न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने अपने फैसले में रामचरित मानस का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया। किसी भी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार एक जघन्य और असाधारण रूप से गंभीर घटना है। अदालत ने मामले को “दुर्लभतम” के रूप में वर्गीकृत किया, जो भारत में मृत्युदंड के लिए एक मानदंड है।
मामले के विवरण में घटनाओं का एक भयावह क्रम सामने आया है, जिसमें 25 दिसंबर, 2021 को बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में उसका शव छत पर पाया गया। सबूत बताते हैं कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी।
आगे की जांच में मछिया का नाम तब सामने आया। पीड़िता के भाई ने गवाही दी कि मछिया लड़की के लापता होने के समय छत पर मौजूद था। उसने उसे घटनास्थल से जाने के लिए मजबूर किया था।
इसके साथ ही डीएनए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि पुख्ता हुई। अपराध स्थल पर मिले नमूनों से आरोपी से मेल खाता था, जिससे अभियोजन पक्ष के लिए मामला मजबूत हो गया। कोर्ट ने रेपिस्ट और हत्यारे को सजा-ए-मौत दी।