449-page challan presented against MLA Devendra: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और ओमप्रकाश बंजारे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 449 पन्नों का चालान पेश किया है। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन के मामले में इन्हें आरोपी बनाया गया है।
मामले में विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि जमानत याचिका पर 20 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अधिवक्ता ने कहा कि हम चालान का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस की ओर से कोई बड़ा साक्ष्य नजर नहीं आ रहा है। 23 नवंबर को फिर सुनवाई है।
17 अगस्त से जेल में
देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ती जा रही है। वह रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस का तर्क है कि विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने से मामले की प्रगति में देरी हो रही है।
449-page challan presented against MLA Devendra: वहीं मामले में देवेंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि मोबाइल जमा हो गया है। पुलिस ने डीवीआर की कॉपी लेकर उसे वापस कर दिया।
देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप
विधायक देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप है। बलौदाबाजार पुलिस ने मामले में 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को बयान लेना है तो उनके पास आकर ले।
एमएमएस मामले की भी जांच चल रही है
हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव बलौदाबाजार गए और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। बलौदाबाजार हिंसा के साथ ही कोयला घोटाले और कथित एमएमएस मामले में भी देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच चल रही है।